Saturday, July 18, 2020

अंशों के न्यूनतम अभिदान (Under Subscription) से आप क्या समझते हैं ? What do you understand by Under Subscription of shares ?

प्रश्न: अंशों के न्यूनतम अभिदान (Under Subscription) से आप क्या समझते हैं ?What do you understand by Under Subscription of shares ?


उत्तर: अंशों का न्यून अभिदान (Under Subscription of Shares)- भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 39 के अनुसार, जब कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों की संख्या से कम अंशों की संख्या क्रय करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त होते हैं तो इस स्थिति को अल्प-अभिदान अथवा न्यून-अभिदान (Under Subscription) कहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रायः सभी आवेदन-पत्र स्वीकार कर लिए जाते हैं तथा लेखे आवेदित संख्या के आधार पर ही किए जाते हैं किंतु इस संबंध में यह आवश्यक ध्यान रखना चाहिए कि जनता द्वारा मांगे गए अंशों पर न्यूनतम अभिदान (Minimum Subscription) की राशि से कम राशि प्राप्त नहीं होनी चाहिए (SEBI के अनुसार न्यूनतम अभिदान की राशि कुल निर्गमन राशि का 90% होना चाहिए) अन्यथा कंपनी अंशों का आवंटन नहीं कर सकती तथा आवेदनों पर प्राप्त राशि आवेदकों को वापस करनी होगी।

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